तमिलनाडु की राजनीति में दलबदल के रुझान
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह विषय भारतीय राजव्यवस्था (GS2) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विभिन्न राज्यों में दल-बदल की घटनाएं नियमित रूप से होती रहती हैं, जिससे विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) की संवैधानिक भूमिका, दसवीं अनुसूची, और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच शक्ति का संतुलन सर्वोच्च न्यायिक और सार्वजनिक जांच के दायरे में आ जाता है। उम्मीदवारों के लिए इसके कानूनी लूपहोल्स (लोच), ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे कि किहोतो होलोहन और कीशम मेघचंद्र सिंह) और सुधार के लिए की गई सिफारिशों को समझना आवश्यक है।
सारांश
यह लेख तमिलनाडु में राजनीतिक दल-बदल की बढ़ती घटना का विश्लेषण करता है, जिसमें DMK, AIADMK और राष्ट्रीय दलों जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के बीच दल-बदल के रुझानों की समीक्षा की गई है। यह भारत के दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) की प्रभावशीलता, अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने में विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) की पक्षपातपूर्ण भूमिका और मतदाताओं के विश्वास में आ रही कमी को लेकर बुनियादी चिंताएं पैदा करता है। यह टिप्पणी राजनीतिक अवसरवाद को रोकने और लोकतांत्रिक अखंडता को बहाल करने के लिए संरचनात्मक और संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर बल देती है।
मुख्य बिंदु
- यह लेख तमिलनाडु में दल-बदल और पार्टियों को बदलने की राजनीतिक गतिशीलता का विश्लेषण करता है, जहां नेता और कैडर क्षेत्रीय दिग्गजों (DMK और AIADMK) तथा BJP जैसे राष्ट्रीय दलों के बीच अपने गठबंधन बदलते रहते हैं।
- यह दर्शाता है कि दलबदल किस प्रकार राजनीतिक गठबंधनों की स्थिरता को चुनौती देता है और दलबदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) की सीमाओं का परीक्षण करता है।
- दसवीं अनुसूची की संरचनात्मक कमियों की जांच की जाती है, विशेष रूप से यह कि कैसे दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए सामूहिक दलबदल (जिसे 2/3 नियम के तहत विलय का रूप दे दिया जाता है) और विधायकों के सुनियोजित इस्तीफों का इस्तेमाल किया जाता है।
- दलबदल के मामलों में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के रूप में विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) की भूमिका चिंता का एक प्रमुख विषय है, क्योंकि पक्षपातपूर्ण देरी या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर संवैधानिक निष्पक्षता के बजाय राजनीतिक संरेखण (political alignment) को दर्शाते हैं।
- दलबदल की यह लहर राजनीतिक नैतिकता, मतदाताओं के जनादेश के साथ विश्वासघात और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में वैचारिक निरंतरता के कमजोर होने पर गंभीर नैतिक सवाल खड़े करती है।
- विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तावित सुधारों—जैसे कि चुनाव आयोग की सलाह पर कार्य करने वाले राष्ट्रपति/राज्यपाल को न्यायनिर्णयन की शक्ति सौंपना, या व्हिप के दायरे को सीमित करना—को लोकतंत्र की भावना की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून)
एक संवैधानिक ढांचा जिसे उन व्यक्तिगत विधायकों को दंडित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो राजनीतिक दल बदलते हैं या पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हैं, जिससे अवसरवादी दलबदल को रोका जा सके और निर्वाचित सरकारों की स्थिरता की रक्षा की जा सके।
UPSC context
GS Paper II (Polity)। यह राजनीतिक स्थिरता, विधायी जवाबदेही, स्पीकर (अध्यक्ष) की शक्तियों और इससे जुड़े ऐतिहासिक निर्णयों की समझ का परीक्षण करता है।
52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985
वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके तहत चुनाव जीतने के बाद दल बदलने वाले विधायकों/सांसदों को अयोग्य घोषित करने के कानूनी प्रावधान शामिल किए गए।
UPSC context
GS Paper II (Polity)। यह चुनावी सुधारों के ऐतिहासिक ज्ञान, राजनीतिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि और दलबदल को रोकने के शुरुआती प्रयासों का परीक्षण करता है।
91वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003
एक ऐसा संशोधन जिसने दलबदल विरोधी ढांचे को मजबूत किया; इसके तहत विभाजन (split) से मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया, मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक सीमित कर दिया गया, और दलबदलुओं को मंत्री पद संभालने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
UPSC context
GS Paper II (Polity)। यह कैबिनेट के आकार की सीमाओं, कार्यकारी सुधारों और दल-बदल विरोधी कानून (anti-defection law) की खामियों को दूर करने की समझ का परीक्षण करता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
भारत में चुनावों के संचालन को विनियमित करने वाला बुनियादी कानून, जो विधायिकाओं की सदस्यता के लिए योग्यताओं और अयोग्यताओं का विवरण देता है, भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाता है, और चुनावी विवादों का समाधान करता है।
UPSC context
GS Paper II (चुनावी सुधार)। उम्मीदवार की पात्रता, नैतिक प्रचार, अयोग्यता के मानदंड और चुनावी निष्पक्षता से संबंधित विषयों के लिए आवश्यक।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI)
अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय, जिसका उत्तरदायित्व संसद, राज्य विधानसभाओं और शीर्ष पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना और सुनिश्चित करना है।
UPSC context
GS Paper II (संवैधानिक निकाय)। यह स्वतंत्र पर्यवेक्षण, आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) और लोकतांत्रिक संस्थानों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण और संविधान का अंतिम व्याख्याकार, जो मौलिक अधिकारों और कानून के शासन की रक्षा के लिए मूल, अपीलीय, सलाहकार और रिट क्षेत्राधिकारों से सशक्त है।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका)। यह न्यायिक समीक्षा (judicial review), नियंत्रण और संतुलन (checks and balances), शक्तियों के पृथक्करण (separation of powers) और ऐतिहासिक संवैधानिक निर्णयों की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
संसद के किसी मनोनीत सदस्य को उसकी सीट से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि वह पद ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
दसवीं अनुसूची के तहत, एक मनोनीत सदस्य को पहले छह महीनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति होती है। उन्हें केवल तभी अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वे छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद शामिल होते हैं। हालाँकि, निर्दलीय सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि वे चुनाव के बाद किसी भी दल में शामिल होते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
दल-बदल विरोधी कानून की दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) अयोग्यता के संबंध में निर्दलीय और नामित (मनोनीत) सदस्यों के बीच किस प्रकार अंतर करती है?
- निर्दलीय सदस्य: विधायिका के लिए चुने जाने के बाद यदि वे किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं, तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- मनोनित सदस्य: पदभार ग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति होती है; इस अवधि के बाद शामिल होने पर ही उन्हें अयोग्य घोषित किया जाता है।
- स्वेच्छा से परित्याग: उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि औपचारिक इस्तीफे के बिना भी, किसी सांसद/विधायक के आचरण से 'स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ने' का अनुमान लगाया जा सकता है।
दसवीं अनुसूची के तहत अध्यक्ष (स्पीकर) की शक्तियों पर लगाई गई प्रमुख न्यायिक सीमाएं क्या हैं?
- किहोतो होलोहान (1992): यह स्थापित किया कि विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण (quasi-judicial tribunal) के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उनके अंतिम निर्णय दुर्भावना (mala fides), विकृति (perversity), या अधिकार क्षेत्र की त्रुटि (jurisdictional error) के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन हो जाते हैं।
- कीशम मेघचंद्र (2020): यह निर्णय दिया कि पीठासीन अधिकारियों (स्पिकर्स) को दल-बदल संबंधी अयोग्यता याचिकाओं पर एक उचित समय सीमा के भीतर निर्णय लेना चाहिए, जिसकी बाहरी सीमा आमतौर पर तीन महीने होनी चाहिए, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो।
- अंतरिम हस्तक्षेप पर रोक: आमतौर पर अदालतें तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं या कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकती हैं, जब तक कि स्पीकर (अध्यक्ष) अयोग्यता पर अंतिम निर्णय न ले लें।
अंतर-विषय पैटर्न
संघवाद + पक्षपातपूर्ण पीठासीन अधिकारी
दलों में दलबदल को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा अध्यक्षों (Speakers) और राज्यपालों का सत्तारूढ़ दलों के साथ संरेखण (alignment) संघीय संबंधों को तनावपूर्ण बनाता है, जिससे दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule) स्थिरता के उपकरण से बदलकर राजनीतिक वर्चस्व का एक हथियार बन जाती है।
चुनावी जनादेश + राजनीतिक नैतिकता
बार-बार होने वाले दलबदल मतदाताओं के प्रतिनिधि जनादेश को कमजोर करते हैं, जिससे चुनाव वैचारिक विकल्पों के बजाय लॉजिस्टिक लेनदेन में बदल जाते हैं और मतदाता को वापस बुलाने (voter recall) के तंत्र पर बहस छिड़ जाती है।
Mains 2026 में यह मूल्यांकन करने के लिए पूछा जा सकता है कि क्या ECI की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल को दल-बदल विरोधी निर्णायक शक्तियां सौंपने से तटस्थता बहाल हो सकती है।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2022PrelimsGS1
With reference to anti-defection law in India, consider the following statements: 1. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within six months of being appointed to the House. 2. The law does not provide any time-frame within which the presiding officer has to decide a defection case. Which of the statements given above is/are correct?
- 2014PrelimsGS1
Which one of the following Schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection?
- 2020MainsGS2
Once a Speaker, Always a Speaker' ! Do you think this practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha ? What could be its implications for the robust functioning of parliamentary business in India?
- 2022MainsGS2
“While the national political parties in India favour centralisation, the regional parties are in favour of State autonomy.” Comment.