समसामयिकी

व्यापार संघ अधिनियम की शताब्दी और आधुनिक श्रम सुरक्षा

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

Trade Unions Act की 100वीं वर्षगांठ वर्तमान श्रम बाजार सुधारों, विशेष रूप से चार नए Labour Codes के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। यह ऐतिहासिक श्रम आंदोलनों (Prelims का एक सामान्य विषय) को अनौपचारिकीकरण और गिग इकोनॉमी (GS3 के प्रमुख विषय) जैसी आधुनिक आर्थिक चुनौतियों के साथ जोड़ता है।

सारांश

वर्ष 2026 ट्रेड यूनियन अधिनियम (Trade Unions Act), 1926 की शताब्दी का प्रतीक है, जो एक आधारभूत कानून है जिसने भारत में श्रमिक संघों को कानूनी मान्यता और प्रतिरक्षा प्रदान की थी। इस ऐतिहासिक विधायी मील के पत्थर के बावजूद, लेख यह तर्क देता है कि श्रमिकों के लिए वास्तविक संरक्षण अभी भी दुर्लभ बना हुआ है। आधुनिक श्रम परिदृश्य गहरी संवेदनशीलताओं द्वारा चिन्हित है, जो असंगठित क्षेत्र के निरंतर प्रभुत्व और गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी (gig and platform economy) की तीव्र वृद्धि से प्रेरित है। इसके अलावा, चार नए श्रम कोड (Labour Codes) की ओर संक्रमण ने ट्रेड यूनियनों के बीच सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों के कमजोर होने, कानूनी हड़ताल के लिए कठिन शर्तों और आसान 'हायरिंग-एंड-फायरिंग' (hiring-and-firing) मानदंडों को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अंततः, यह लेख आर्थिक विकास को गति देने और भारत के कार्यबल के लिए न्यायसंगत एवं सुरक्षित परिस्थितियों की रक्षा करने के बीच जारी निरंतर तनाव को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु

  • ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था जिसने ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता और उन्मुक्ति प्रदान की, जिससे भारत में सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) को सुगम बनाया गया।
  • एक सदी बाद, कार्यबल के अत्यधिक अनौपचारिकीकरण के कारण वास्तविक श्रमिक संरक्षण कमजोर बना हुआ है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के 90% से अधिक श्रमिकों के पास सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक अनुबंधों का अभाव है।
  • 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार नई श्रम संहिताओं (जैसे कि Industrial Relations Code) में समाहित करने की इस आधार पर आलोचना की गई है कि इससे कथित तौर पर हड़ताल करना कठिन और छंटनी (retrenchment) को आसान बना दिया गया है, जो संभावित रूप से यूनियन की शक्ति को कमजोर कर सकता है।
  • प्लेटफॉर्म और गिग इकोनॉमी के उदय ने श्रमिकों की ऐसी नई श्रेणियाँ पैदा की हैं जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के दायरे से बाहर हैं, जिससे वे अत्यधिक सुभेद्य हो गए हैं।
  • 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने के प्रयास मौलिक श्रम मानकों के साथ समझौता न करें, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी प्रवर्तन तंत्र और श्रम अधिकारों के अद्यतन की तत्काल आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण शब्द

ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926

औपनिवेशिक भारत में सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) को सुगम बनाने वाला एक आधारभूत कानून, जो श्रमिक संघों को उनकी सद्भावी (bona fide) गतिविधियों के लिए कानूनी दर्जा, पंजीकरण और दीवानी तथा आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान करता है।

UPSC context

GS1 आधुनिक इतिहास (श्रमिक आंदोलन); GS2/GS3 (औद्योगिक संबंध और श्रम कानून)।

Source
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों और स्थायी आदेशों से संबंधित कानूनों को समेकित करने वाली एक आधुनिक संहिता। यह व्यावसायिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए हड़ताल की सूचना की सख्त अवधि और छंटनी के लिए उच्च सीमा निर्धारित करती है।

UPSC context

GS2 सरकारी नीतियां; GS3 भारतीय अर्थव्यवस्था (श्रम सुधार और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस)।

Source
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

एक प्रमुख सुधार जो नौ सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समेकित करता है और पहली बार असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक बीमा और पेंशन जैसे वैधानिक लाभों का विस्तार करता है।

UPSC context

GS2 सामाजिक न्याय; GS3 समावेशी विकास (गिग इकोनॉमी और सामाजिक सुरक्षा जाल)।

Source
व्यापार विवाद अधिनियम, 1929

एक दमनकारी औपनिवेशिक कानून जिसने हड़तालों और यूनियन की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया था, जिसके विरोध में भगत सिंह और बी.के. दत्त ने 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रसिद्ध रूप से बम फेंका था।

UPSC context

GS1 आधुनिक इतिहास (क्रांतिकारी गतिविधियाँ और राष्ट्रवादी संघर्ष)।

Source
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी (स्थापना 1919) जो सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच त्रिपक्षीय संवाद के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय श्रम मानक निर्धारित करती है और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है।

UPSC context

GS2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान; GS3 वैश्विक श्रम अधिकार और रोजगार।

Source
केंद्रीय श्रमिक संगठन (CTUs)

श्रम मंत्रालय द्वारा त्रिपक्षीय परामर्श के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के श्रम महासंघ, जिनके लिए आमतौर पर कई राज्यों और उद्योगों में 5,00,000 से अधिक श्रमिकों की सत्यापित सदस्यता होना आवश्यक है।

UPSC context

GS2 दबाव समूह; GS3 औद्योगिक संबंध और श्रम कल्याण।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1926 सामूहिक सौदेबाजी के लिए ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है।

पंजीकरण वैकल्पिक है, जो अनुच्छेद 19(1)(c) के अनुरूप है। अपंजीकृत यूनियनें अस्तित्व में रहती हैं, लेकिन केवल पंजीकृत यूनियनों को ही दीवानी मुकदमों और आपराधिक षड्यंत्र से वैधानिक उन्मुक्ति प्राप्त होती है।

संबंधित अवधारणाएँ

Modern Indian History

प्रारंभिक भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रदूत कौन थे?

  • एन.एम. लोखंडे: बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन (1890) का गठन किया, जिसे व्यापक रूप से भारत में संगठित श्रमिक आंदोलनों का अग्रदूत माना जाता है।
  • बी.पी. वाडिया: 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की, जिसे भारत के पहले औपचारिक, आधुनिक ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  • लाला लाजपत राय: 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) के पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
Economy & Governance

2020 के श्रम कोड श्रमिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों को कैसे परिवर्तित करते हैं?

  • छंटनी में लचीलापन: औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code) श्रमिकों की ले-ऑफ (lay off) या छंटनी के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता वाली सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारी करती है।
  • हड़ताल पर प्रतिबंध: यह संहिता सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में न्यूनतम 60 दिनों की पूर्व सूचना अवधि अनिवार्य कर कानूनी हड़ताल को और अधिक कठिन बनाती है।
  • प्लेटफॉर्म वर्कर की मान्यता: सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग श्रमिकों (gig workers) को पहली बार वैधानिक मान्यता प्रदान करती है, जिसमें एग्रीगेटर्स के लिए अपने टर्नओवर का 1-2% एक कल्याण कोष में योगदान करना अनिवार्य है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • गिग इकोनॉमी और संघवाद की गतिशीलता

    जहाँ केंद्रीय श्रम संहिताओं (Labour Codes) के पूर्ण कार्यान्वयन की प्रतीक्षा है, वहीं राजस्थान जैसे राज्य स्वतंत्र 'गिग वर्कर्स एक्ट' (Gig Workers Acts) पारित कर रहे हैं, जो श्रम कल्याण की समवर्ती सूची (concurrent list) की गतिशीलता का परीक्षण कर रहे हैं।

  • अनुच्छेद 19(1)(c) + आर्थिक सुधार

    अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत संघ बनाने के मौलिक अधिकार और शिथिल औद्योगिक संबंधों के माध्यम से 'Ease of Doing Business' के लिए राज्य के प्रयासों के बीच जारी तनाव।

1926 के अधिनियम की शताब्दी के कारण, 2026 के Prelims में AITUC/वाडिया इतिहास और 2020 के Labour Codes को मिलाकर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।

संबद्ध PYQ · 4

संबद्ध PYQ · 4

  • 2024MainsGS3

    Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?

  • 2016MainsGS3

    How globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy? Is increased informalization detrimental to the development of the country?

  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Factories Act, 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial workers and to allow the workers to form trade unions. 2. N.M. Lokhande was a pioneer in organizing the labour movement in British India. Which of the above statements is/are correct?

  • 2017PrelimsGS1

    The Trade Disputes Act of 1929 provided for