औद्योगिक सुरक्षा चूक और प्रवासी श्रमिकों की संवेदनशीलता
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
निर्माण स्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं की बार-बार होने वाली घटनाएं प्रवासी श्रमिकों की संवेदनशीलता और व्यावसायिक सुरक्षा कानूनों के अनुपालन की कमी को उजागर करती हैं। यह UPSC उम्मीदवारों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह सामाजिक न्याय, आंतरिक प्रवासन, आपदा प्रबंधन और कॉर्पोरेट नैतिकता जैसे मुद्दों से जुड़ा है।
सारांश
तमिलनाडु के चेन्नई में एक पावर प्लांट निर्माण स्थल पर मचान (scaffolding) गिरने से 9 प्रवासी श्रमिकों की दुखद मृत्यु हो गई। यह घातक घटना व्यावसायिक खतरों (occupational hazards), आंतरिक प्रवासी श्रमिकों की अत्यधिक सुभेद्यता और भारत के तेजी से बढ़ते निर्माण क्षेत्र में औद्योगिक सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रभावी प्रवर्तन की कमी से जुड़ी निरंतर समस्याओं को उजागर करती है। यह कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा बुनियादी ढांचे के त्वरित निर्माण के बजाय श्रमिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की नैतिक आवश्यकता पर भी बल देती है, साथ ही व्यापक श्रम कल्याण और आपदा न्यूनीकरण उपायों की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करती है।
मुख्य बिंदु
- चेन्नई में एक पावर प्लांट निर्माण स्थल पर मचान (scaffolding) गिरने से 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई।
- यह घटना आंतरिक प्रवासी श्रमिकों के रहने और काम करने की असुरक्षित स्थितियों को रेखांकित करती है, जो अक्सर जोखिम भरे क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं।
- यह प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यावसायिक सुरक्षा मानकों के प्रवर्तन और नियमित निरीक्षण में गंभीर कमियों को उजागर करता है।
- यह त्रासदी कॉर्पोरेट जवाबदेही और श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता' (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code) के कड़ाई से कार्यान्वयन की मांग करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020
2020 का एक अधिनियम जो कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए 13 केंद्रीय कानूनों को समेकित करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सुरक्षा मानकों, नियुक्ति पत्रों और नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS Paper II (Governance) और GS Paper III (Economy)। श्रम सुधारों, औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिक कल्याण के ज्ञान का परीक्षण।
अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (ISMW) अधिनियम, 1979
एक कानून जो एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए भर्ती किए गए श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करता है। यह प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और ठेकेदारों के लाइसेंसिंग को अनिवार्य बनाता है, साथ ही विस्थापन और यात्रा भत्ते का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय)। भारत के आंतरिक प्रवासी कार्यबल की कानूनी सुरक्षा और उनकी संवेदनशीलता को समझने के लिए प्रासंगिक।
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (BOCW) अधिनियम, 1996
निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित कानून। यह राज्य-स्तरीय कल्याण बोर्डों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा लाभों के वित्तपोषण के लिए 'कल्याणकारी उपकर' (निर्माण लागत का 1%) अनिवार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था)। असंगठित क्षेत्र, बुनियादी ढांचा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण तंत्र से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
एक एकीकृत ढांचा जो संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा—जिसमें बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन शामिल हैं—प्रदान करने के लिए नौ कानूनों को समेकित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था)। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और श्रम बाजार के औपचारिकरण की समझ का परीक्षण करता है।
कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923
एक केंद्रीय श्रम कानून जो नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वे रोजगार के दौरान हुई दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में कर्मचारियों या उनके परिवारों को मुआवजे का भुगतान करें।
UPSC context
GS पेपर II (सामाजिक न्याय)। औद्योगिक आपदाओं और कार्यस्थल पर होने वाली घातक दुर्घटनाओं के बाद कानूनी निवारण तंत्र के लिए महत्वपूर्ण।
कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (DGFASLI)
श्रम मंत्रालय के तहत एक सलाहकार निकाय जो अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से कारखानों और बंदरगाहों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III (औद्योगिक सुरक्षा)। औद्योगिक आपदा निवारण और सुरक्षा मानकों के प्रवर्तन को विनियमित करने वाले संस्थागत ढांचे के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
वर्तमान कानूनों के तहत, अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों में केवल वे ही शामिल हैं जिन्हें किसी ठेकेदार के माध्यम से नियुक्त किया गया है।
OSH कोड 2020 ने परिभाषा का व्यापक विस्तार करते हुए इसमें स्वयं प्रवास करने वाले श्रमिकों को शामिल किया है, जिससे यह प्रतिबंध समाप्त हो गया है कि उन्हें केवल ठेकेदारों के माध्यम से ही भर्ती किया जाना चाहिए।
संबंधित अवधारणाएँ
OSH कोड 2020 अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों में किस प्रकार बदलाव करता है?
- विस्तारित परिभाषा: इसमें दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से प्रवास करने वाले श्रमिक शामिल हैं, न कि केवल ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती किए गए श्रमिक।
- वेतन सीमा: यह संहिता विशेष रूप से सुभेद्य प्रवासियों को लक्षित करती है, और इसकी प्रयोज्यता को ₹18,000 प्रति माह तक कमाने वालों तक सीमित करती है।
- नियोक्ता के दायित्व: यह नियोक्ताओं के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच और जोखिम-मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य बनाता है।
- हितलाभों की पोर्टेबिलिटी: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) राशन और निर्माण श्रमिक कल्याण लाभों की पोर्टेबिलिटी के लिए तंत्र प्रदान करता है।
कौन से संवैधानिक प्रावधान कार्यस्थल सुरक्षा और श्रम अधिकारों को विनियमित करते हैं?
- अनुच्छेद 39(e): राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि आर्थिक आवश्यकता के कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो।
- अनुच्छेद 42: राज्य को कार्य की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।
- समवर्ती सूची: ट्रेड यूनियन, श्रम विवाद और श्रम कल्याण समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिससे दोहरे विधान की अनुमति मिलती है।
अंतर-विषय पैटर्न
औद्योगिक आपदाएं और कॉर्पोरेट ESG
निर्माण कार्यों का ढहना सीधे तौर पर ESG रिपोर्टिंग के 'Social' (सामाजिक) स्तंभ को प्रभावित करता है, जिसे शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों के लिए SEBI के बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR) फ्रेमवर्क द्वारा तेजी से अनिवार्य किया जा रहा है।
ई-श्रम पोर्टल और प्रवासियों की ट्रैकिंग
ऐसी त्रासदियाँ e-Shram पोर्टल की महत्वपूर्ण उपयोगिता को रेखांकित करती हैं, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) प्रदान करता है ताकि राज्य की सीमाओं के पार सामाजिक सुरक्षा पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके।
पुराने 1979 के अधिनियम की तुलना में OSH Code 2020 की प्रवासी श्रमिक की विस्तारित परिभाषा पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
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