निर्विरोध ग्राम पंचायत चुनावों के लिए गुजरात की समरस योजना
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
समरस योजना स्थानीय स्वशासन से संबंधित GS2 के विषयों के लिए एक व्यावहारिक केस स्टडी के रूप में कार्य करती है। यह जमीनी स्तर पर राज्य के प्रोत्साहन, आम सहमति के निर्माण और चुनावी लोकतंत्र के संगम को रेखांकित करती है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की सफलताओं और चुनौतियों पर चर्चा के लिए उत्कृष्ट सामग्री प्रदान करती है।
सारांश
गुजरात में चुनावों के लिए निर्धारित 4,564 ग्राम पंचायतों में से, 751 को प्रतिनिधियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद "समरस" घोषित किया गया। राज्य सरकार की समरस योजना के तहत, जो गाँव औपचारिक चुनावों से बचते हुए सर्वसम्मति से अपने सरपंच और वार्ड सदस्यों का चयन करते हैं, उन्हें विशेष वित्तीय अनुदान और विकासात्मक लाभ प्राप्त होते हैं। गुजरात राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित इस नीति का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को रोकना और जमीनी स्तर पर सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है। UPSC के दृष्टिकोण से, यह योजना पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के कामकाज के संबंध में एक प्रासंगिक बहस को जन्म देती है, जो ग्रामीण सद्भाव और सर्वसम्मत निर्णय लेने के गुणों की तुलना सक्रिय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चुनावी प्रतिनिधित्व के साथ होने वाले संभावित समझौतों से करती है।
मुख्य बिंदु
- गुजरात की चुनाव के लिए निर्धारित 4,564 ग्राम पंचायतों में से 751 को 'समरस' घोषित किया गया, जिसका अर्थ है कि वे निर्विरोध चुनी गईं।
- गुजरात राज्य सरकार की समरस (Samras) योजना के तहत, जो गाँव बिना मतदान के सर्वसम्मति से अपने सरपंच और वार्ड सदस्यों का चुनाव करते हैं, उन्हें विशेष वित्तीय अनुदान और विकास संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं।
- इस पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर राजनीतिक द्वेष, विभाजन और चुनावी प्रतिद्वंद्विता को रोकना है, और इसके बजाय ग्रामीण सद्भाव को बढ़ावा देना है।
- गुजरात राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने इन आंकड़ों की घोषणा की और यह उल्लेख किया कि उम्मीदवारी की कमी के कारण कुछ अन्य पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे।
- यह प्रथा स्थानीय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और 73वें संशोधन में निहित प्रतिस्पर्धात्मक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अनदेखी करने के बीच संतुलन को लेकर एक प्रशासनिक बहस को जन्म देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
समरस योजना
गुजरात सरकार की एक पहल (2001 में शुरू की गई) जो उन गांवों को विकास अनुदान प्रदान करती है जहाँ सरपंच और वार्ड सदस्यों का चुनाव चुनावी प्रतिस्पर्धा से बचते हुए सर्वसम्मति से निर्विरोध किया जाता है।
UPSC context
GS II: शासन (Governance)। यह जमीनी स्तर पर सांप्रदायिक सद्भाव (आम सहमति) और प्रतिस्पर्धी चुनावी लोकतंत्र के संवैधानिक आदर्श के बीच संतुलन का परीक्षण करता है।
73वां संविधान संशोधन अधिनियम
1992 का वह कानून जिसने पंचायती राज संस्थानों (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भारतीय संविधान में भाग IX एवं 11वीं अनुसूची को जोड़ा।
UPSC context
GS II: राजव्यवस्था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रि-स्तरीय PRI संरचना और अनिवार्य स्थानीय निकाय चुनावों से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC)
अनुच्छेद 243K के तहत स्थापित एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय, जिसका कार्य पंचायतों और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना है।
UPSC context
GS II: स्थानीय शासन। भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की तुलना में स्थानीय चुनाव तंत्र की स्वतंत्रता को समझने के लिए आवश्यक।
ग्राम पंचायत
पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला और सबसे प्रत्यक्ष स्तर, जो एक गाँव की कार्यकारी समिति के रूप में स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS II: स्थानीय स्वशासन। यह ग्राम-स्तरीय प्रशासनिक इकाई के कार्यों, वित्तपोषण (अनुच्छेद 243H) और प्रभावकारिता पर केंद्रित है।
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
शासन में नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र/राज्य सरकारों से निर्वाचित स्थानीय निकायों को शक्तियों, कार्यों और संसाधनों का हस्तांतरण।
UPSC context
GS II: शासन। एक मुख्य विषय जो सरकार के 'तीसरा स्तर' को सशक्त बनाने में 73वें और 74वें संशोधनों की सफलता का मूल्यांकन करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
73वां संशोधन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्विरोध पंचायत चुनावों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।
अनुच्छेद 243C प्रत्यक्ष चुनाव को अनिवार्य बनाता है लेकिन यदि केवल एक ही वैध उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है, तो यह कानूनी रूप से निर्विरोध निर्वाचन को नहीं रोकता है। आम सहमति के लिए राज्य द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन नीतिगत विकल्प हैं, संवैधानिक उल्लंघन नहीं।
संबंधित अवधारणाएँ
राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 243K: निर्वाचक नामावली तैयार करने और सभी PRI चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण SEC में निहित है।
- नियुक्ति एवं पदमुक्ति: राज्यपाल द्वारा नियुक्त, लेकिन उन्हें केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, जिससे स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
निर्विरोध चुनाव NOTA के अधिकार को कैसे प्रभावित करते हैं?
- मौलिक अधिकार: सुप्रीम कोर्ट (PUCL मामला, 2013) ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एक पहलू के रूप में NOTA वोट दर्ज करने के अधिकार को मान्यता दी।
- कार्यान्वयन संबंधी बाधा: जब कोई उम्मीदवार निर्विरोध जीतता है (जैसे कि समरस पंचायतों में), तो कोई औपचारिक मतदान नहीं होता है, जिससे प्रभावी रूप से मतदाताओं को NOTA का उपयोग करने के अवसर से वंचित कर दिया जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
स्थानीय शासन में एलिट कैप्चर
निर्विरोध PRI चुनावों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन पर अक्सर GS2 में ऐसे तंत्र के रूप में चर्चा की जाती है जो स्थानीय प्रभुत्वशाली समूहों को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दबाने और कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करने की अनुमति देते हैं।
महिला आरक्षण और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व
'महिला समरस' (सभी महिलाओं वाली निर्विरोध पंचायतों) के लिए अतिरिक्त अनुदान "सरपंच पति" सिंड्रोम को सुदृढ़ करने का जोखिम पैदा करते हैं, जो महिलाओं के वास्तविक राजनीतिक सशक्तिकरण की तुलना में प्रशासनिक सहमति को अधिक महत्व देते हैं।
GS2 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो यह आकलन करे कि क्या निर्विरोध PRI चुनावों को प्रोत्साहित करना 73वें संशोधन के लोकतांत्रिक लोकाचार को कमजोर करता है।
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