राज्य का अतिक्रमण रोधी विध्वंस अभियान और मानव विस्थापन मुद्दे
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
GS2 (राजव्यवस्था एवं शासन) और GS3 (आंतरिक सुरक्षा) के लिए राज्य की कार्रवाई (अतिक्रमण विरोधी) और मानवाधिकारों (आवास/पुनर्वास का अधिकार) के बीच संतुलन पर यह एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रदान करता है। यह उत्तर-पूर्व (North-East) में कमजोर वर्गों से संबंधित मुद्दों, आंतरिक विस्थापन और जनसांख्यिकी से जुड़ी प्रशासनिक चुनौतियों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है।
सारांश
असम सरकार ने अपना बेदखली अभियान (eviction drive) फिर से शुरू कर दिया है, जिससे 580 अतिरिक्त परिवारों के सामने विस्थापन का संकट पैदा हो गया है। प्रशासन का दावा है कि इन विध्वंसों का उद्देश्य सरकारी भूमि, वन क्षेत्रों और संरक्षित जनजातीय बेल्ट (protected tribal belts) से कथित अतिक्रमण को हटाना है। हालांकि, इन अभियानों ने मानवाधिकारों, विस्थापितों के लिए ठोस पुनर्वास नीतियों के अभाव और संवेदनशील समुदायों के कल्याण को लेकर लगातार चिंताएं पैदा की हैं। यह घटनाक्रम असम में भूमि अधिकारों, जनसांख्यिकीय चिंताओं और शासन के जटिल अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है, जो भूमि कानूनों के राज्य प्रवर्तन और हाशिए पर रहने वाली आबादी के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के बीच के तनाव को दर्शाता है।
मुख्य बिंदु
- असम सरकार ने अपने विध्वंस और बेदखली अभियान को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे 580 परिवार नए सिरे से प्रभावित हुए हैं।
- अधिकारियों का तर्क है कि सरकारी भूमि, आरक्षित वनों और जनजातीय ब्लॉकों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली आवश्यक है।
- जारी अभियान भूमि अधिकारों, आंतरिक विस्थापन और असम की जनसांख्यिकीय जटिलताओं को लेकर बार-बार होने वाले संघर्षों को रेखांकित करते हैं।
- कार्यकर्ता और नागरिक समाज, विस्थापित संवेदनशील आबादी के लिए पर्याप्त पुनर्वास और आवास विकल्पों के अभाव के कारण महत्वपूर्ण मानवाधिकार संबंधी चिंताएं उठा रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886
असम में भूमि स्वामित्व और बंदोबस्त को नियंत्रित करने वाला औपनिवेशिक काल का एक कानूनी ढांचा, जो राज्य को सरकारी और वन भूमि से अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने का अधिकार देता है।
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GS पेपर 2/3: उत्तर-पूर्व भारत में भूमि को प्रशासित करने वाले ऐतिहासिक कानूनी ढांचे और प्रशासनिक शक्तियां।
जनजातीय बेल्ट और ब्लॉक
असम में निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र जहाँ भूमि स्वामित्व स्वदेशी जनजातीय समुदायों तक सीमित है ताकि गैर-जनजातीय आबादी को भूमि हस्तांतरण (land alienation) से रोका जा सके।
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GS पेपर 2: उत्तर-पूर्व में सुभेद्य वर्गों और स्वदेशी भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए तंत्र।
मिशन बसुंधरा
असम का प्रमुख भूमि सुधार कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य डिजिटल सेवाओं के माध्यम से भू-अभिलेखों को सुव्यवस्थित करना और मूल निवासियों के लिए भूमि अधिकार सुरक्षित करना है।
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GS पेपर 2/3: शासन सुधार, भूमि प्रबंधन और राज्य-आधारित सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा पहलें।
अतिक्रमण
सरकारी, वन या चरागाह भूमि पर अनधिकृत कब्जा; यह राज्य द्वारा संचालित बेदखली अभियानों के लिए दिया जाने वाला प्राथमिक कानूनी आधार है।
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GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा, कानून का शासन और भूमि संसाधन प्रबंधन।
आवास का अधिकार
अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) से व्युत्पन्न एक मौलिक अधिकार, जिसे अक्सर न्यायालयों द्वारा बेदखली के दौरान विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की मांग करने के लिए उद्धृत किया जाता है।
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GS पेपर 2: भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार और हाशिए पर रहने वाले समूहों का न्यायिक संरक्षण।
आरक्षित वन
विशेष रूप से निर्दिष्ट वन भूमि जहाँ जैव विविधता की रक्षा के लिए अधिकांश गतिविधियाँ प्रतिबंधित होती हैं, और यह भारतीय वन अधिनियम, 1927 द्वारा शासित होती है।
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GS पेपर 3: पर्यावरण संरक्षण, वन कानून और वन-निवासी समुदायों के अधिकार।
प्रारंभिक ट्रैप
वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006 के तहत, पारंपरिक वन-निवासी समुदायों को बेदखली से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है।
FRA 2006 जबरन बेदखली पर केवल तब तक रोक लगाता है जब तक कि दावों का कानूनी निपटान और सत्यापन पूरा नहीं हो जाता, न कि अनिश्चित काल के लिए यदि दावे खारिज कर दिए जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
संविधान आवास के अधिकार और जनजातीय भूमि संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाता है?
- अनुच्छेद 21: ओल्गा टेलिस (1985) ने जीवन के अधिकार (Right to Life) का विस्तार करते हुए इसमें आजीविका और आश्रय को शामिल किया, तथा बेदखली से पहले उचित प्रक्रिया और उचित नोटिस को अनिवार्य बनाया।
- अनुच्छेद 19(5): कहीं भी निवास करने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(e)) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए प्रतिबंधित है, जो कानूनी रूप से जनजातीय क्षेत्रों (tribal belts) को खाली कराने को उचित ठहराता है।
असम में जनजातीय भूमि अधिकारों को कानूनी रूप से कैसे सुरक्षित किया जाता है?
- छठी अनुसूची: असम में स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि आवंटन, अधिभोग या उपयोग को विनियमित करने की विधायी शक्ति प्रदान करता है।
- राज्य विनियमन: असम भूमि और राजस्व विनियमन, 1886 का अध्याय X अधिसूचित जनजातीय ब्लॉकों में अपात्र व्यक्तियों को भूमि हस्तांतरण को रोकता है।
अंतर-विषय पैटर्न
NRC, जनसांख्यिकी और सीमा सुरक्षा
असम में बेदखली की कार्रवाई ऐतिहासिक प्रवासन संबंधी चिंताओं और NRC के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो स्थानीय भूमि विवादों को सीधे GS-3 के आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे विषयों से जोड़ती है।
संरक्षण बनाम FRA 2006
'वन क्षेत्रों' को खाली कराने का राज्य का अभियान अक्सर वन अधिकार अधिनियम के तहत पारंपरिक निवासियों को प्रदान किए गए वैधानिक संरक्षण के साथ टकराता है, जो GS-3 संरक्षण नैतिकता (conservation ethics) का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 19(5) (जनजातीय संरक्षण), FRA 2006 दावों के निपटान और अनुच्छेद 21 (आवास) के अंतर्संबंध (intersection) का परीक्षण करने वाले एक प्रीलिम्स प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2022MainsGS2
“Right of movement and residence throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens, but these rights are not absolute.” Comment.
- 2021MainsGS2
Though the Human Rights Commissions have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations, suggest remedial measures.
- 2025MainsGS3
What are the major challenges to internal security and peace process in the North-Eastern States? Map the various peace accords and agreements initiated by the government in the past decade.