भारतीय अदालतों में लंबित मामले और BNSS के तहत मामले वापसी के प्रावधान
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
न्यायिक लंबितता भारत में सबसे गंभीर शासन संबंधी चुनौतियों में से एक बनी हुई है, जो त्वरित न्याय के मौलिक अधिकार के लिए खतरा पैदा करती है। जिला न्यायालयों में लंबित मामलों के संकेंद्रण से संबंधित डेटा, BNSS के प्रावधानों और तकनीकी उन्नयन जैसे समाधानों के साथ, न्यायिक सुधारों और न्याय तक पहुँच पर GS2 के उत्तरों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने भारतीय अदालतों में लंबित 4.81 करोड़ मामलों की चौंकाने वाली संख्या पर प्रकाश डाला, जिनमें से अधिकांश जिला अदालतों में केंद्रित हैं। इस बैकलॉग को कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने हाल ही में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 360 की ओर इशारा किया, जो कुछ अपराधों के लिए शिकायतकर्ता की सहमति से मामले को वापस लेने की अनुमति देती है। सेलम में नए न्यायालय भवनों के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में, एक मजबूत न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित न्यायिक बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर भी बल दिया गया।
मुख्य बिंदु
- भारत में वर्तमान में 4.81 करोड़ लंबित मामले हैं, जिनमें से 4.18 करोड़ जिला न्यायालयों में केंद्रित हैं।
- जिला स्तर पर लंबित मामलों में आपराधिक मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक (3.50 करोड़ मामले) है, जिनमें से 2.50 करोड़ मामले सात साल तक के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने विवाद समाधान में तेज़ी लाने के लिए BNSS की धारा 360 के उपयोग की वकालत की, जो शिकायतकर्ता की सहमति से कुछ आपराधिक मामलों को वापस लेने में सक्षम बनाती है।
- एक मज़बूत, भविष्य के लिए तैयार और तकनीक-आधारित न्यायिक बुनियादी ढाँचे को एक कुशल न्याय वितरण प्रणाली बनाए रखने के लिए आधारशिला के रूप में रेखांकित किया गया।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
जुलाई 2024 से CrPC (1973) का स्थान लेने वाला मुख्य प्रक्रियात्मक कानून, जिसे डिजिटल एकीकरण और पीड़ित-केंद्रित सुधारों के माध्यम से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका और शासन)। कानूनी सुधारों और औपनिवेशिक काल की संहिताओं से बदलाव पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायिक लंबितता
भारत में 4.8 करोड़ से अधिक अनसुलझे मामलों का भारी बैकलॉग, जो न्याय प्रणाली की दक्षता और त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। न्यायिक दक्षता, न्याय तक पहुँच और संस्थागत सुधार से संबंधित चर्चाओं में एक आवर्ती विषय।
BNSS की धारा 360
BNSS में एक विशिष्ट प्रावधान (जो CrPC की धारा 321 का स्थान लेता है) जो लोक अभियोजकों को अदालत की सहमति से मामले वापस लेने की अनुमति देता है, और अब इसमें पीड़ितों के लिए 'सुने जाने के अधिकार' (right to be heard) को अनिवार्य कर दिया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (Criminal Justice Reforms)। यह अदालतों के बोझ को कम करने और पीड़ितों को सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए विशिष्ट तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अधीनस्थ न्यायपालिका
जिला और सत्र न्यायालयों का वह स्तर जो भारत के 85% से अधिक मुकदमों (लगभग 4.18 करोड़ मामले) का संचालन करता है और न्यायिक पदानुक्रम का आधार बनता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका)। जमीनी स्तर की कानूनी व्यवस्था, बुनियादी ढांचे की कमी और स्थानीय न्याय वितरण पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
न्यायिक अवसंरचना
भौतिक और तकनीकी ढांचा, जिसमें न्यायालय कक्ष और डिजिटल उपकरण (e-courts) शामिल हैं, जो एक तीव्र, पारदर्शी और सुलभ कानूनी प्रणाली को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
UPSC context
GS Paper II (शासन व्यवस्था)। राज्य के आधुनिकीकरण और न्यायिक प्रशासनिक दक्षता से संबंधित मुद्दों के लिए प्रासंगिक।
प्रारंभिक ट्रैप
नए BNSS के तहत, एक लोक अभियोजक पीड़ित से परामर्श किए बिना, केवल न्यायालय की अनुमति से किसी आपराधिक मामले को वापस ले सकता है।
BNSS की धारा 360 विशेष रूप से एक अनिवार्य प्रावधान पेश करती है, जो अभियोजन वापस लेने से पहले पीड़ित का पक्ष सुने जाने की अनुमति देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार और वैधानिक आधार क्या है?
- सांविधिक दर्जा: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थापित, जिसने इन्हें पारंपरिक स्वैच्छिक एजेंसियों से औपचारिक वैधानिक निकायों में परिवर्तित कर दिया।
- क्षेत्राधिकार का दायरा: दीवानी विवादों और शमनीय आपराधिक अपराधों का निपटान करता है, चाहे वे मुक़दमेबाज़ी से पूर्व के चरण में हों या नियमित अदालतों में पहले से ही लंबित हों।
- पंचाट की अंतिमता: लोक अदालत के पंचाट (awards) को सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है, ये अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध उच्चतर न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती।
ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- नोडल प्राधिकरण: भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित।
- NJDG का निर्माण: नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) की स्थापना की गई, जो जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों और उनके निपटान को ट्रैक करने वाला एक गतिशील डेटाबेस है।
- सेवा वितरण: नागरिक-केंद्रित न्यायिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें प्रशासनिक विलंब को कम करने के लिए ई-फाइलिंग, ई-पेमेंट, वर्चुअल सुनवाई और AI-सहायता प्राप्त केस प्रबंधन शामिल हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक लंबितता और जेलों में भीड़भाड़
निचली अदालतों में लंबित 3.5 करोड़ आपराधिक मामलों का सीधा संबंध भारत के जेल संकट से है, जहाँ 75% से अधिक कैदी मामूली अपराधों के लिए न्याय की प्रतीक्षा कर रहे विचाराधीन कैदी हैं।
पीड़ित-केंद्रित BNSS बनाम राज्य-केंद्रित CrPC
BNSS की धारा 360, जो मामला वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श को अनिवार्य बनाती है, पारंपरिक राज्य-केंद्रित अभियोजन से सुधारात्मक (restorative) और पीड़ित-केंद्रित न्याय की दिशा में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है।
BNSS के तहत पीड़ित के सुनवाई के नए वैधानिक अधिकार बनाम पुराने CrPC के बीच तुलना पर आधारित एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
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