हिमाचल हाई कोर्ट ने HIMUDA के CEO की नियुक्ति को रद्द किया
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क्यों मायने रखता है
HPAS अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश के सांविधिक निकायों जैसे HIMUDA में न्यायिक समीक्षा (judicial review) और प्रशासनिक जवाबदेही की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने HIMUDA के सीईओ के नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया है और राज्य स्तर पर सार्वजनिक नियुक्तियों में कानून के शासन और पारदर्शिता को सुदृढ़ करते हुए दो सप्ताह के भीतर एक नई चयन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
मुख्य बिंदु
- हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HIMUDA) के सीईओ की नियुक्ति को रद्द कर दिया।
- अालतू ने अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर इस पद के लिए एक नई चयन प्रक्रिया आयोजित करने का निर्देश दिया।
- राज्य के वैधानिक निकायों में प्रशासनिक नियुक्तियों और स्थापित चयन प्रोटोकॉल के पालन पर न्यायिक जांच को रेखांकित करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट
हिमाचल प्रदेश का शीर्ष न्यायिक निकाय, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक वैधता बनाए रखने के लिए भारत के संविधान के तहत मूल, अपीलीय और रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर II (भारतीय न्यायपालिका, उच्च न्यायालय की शक्तियां, राज्य प्रशासन में कार्यकारी कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा) के लिए प्रासंगिक।
हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HIMUDA)
हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, 2004 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसे शहरी भूमि की योजना बनाने और पूरे राज्य में किफायती आवास बुनियादी ढांचा प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर II/III के लिए प्रासंगिक (हिमाचल प्रदेश में राज्यीय सांविधिक निकाय, लोक प्रशासन और शहरी विकास नीतियां)।
प्रारंभिक ट्रैप
कार्यकारी आदेश सार्वजनिक नियुक्तियों के लिए वैधानिक सेवा नियमों को ओवरराइड कर सकते हैं
एस्पिरेंट्स अक्सर यह मान लेते हैं कि कार्यकारी आदेश या कैबिनेट के फैसले वरिष्ठ पदों के लिए वैधानिक सेवा नियमों में ढील दे सकते हैं। उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि वैधानिक R&P नियम कार्यकारी ज्ञापनों (memos) पर भारी पड़ते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय संविधान के तहत सार्वजनिक रोजगार (public employment) के लिए क्या संवैधानिक संरक्षण हैं?
- अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी अनुच्छेद 16 के तहत दी गई है।
- गैर-भेदभाव: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र नहीं ठहराया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- अपवाद: संसद अनुच्छेद 16(3) के तहत कुछ निश्चित सार्वजनिक पदों के लिए किसी राज्य के भीतर निवास संबंधी आवश्यकताएँ निर्धारित कर सकती है।
भारत में प्रशासनिक नियुक्तियों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा क्या है?
- रिट अधिकारिता: अवैध, मनमाने या mala fide प्रशासनिक नियुक्तियों की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं।
- सांविधिक नियम: अदालतें सार्वजनिक बोर्डों को नियंत्रित करने वाले भर्ती और पदोन्नति (R&P) नियमों और वैधानिक ढाँचों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करती हैं।
- निष्पक्ष विचार: योग्य वरिष्ठ उम्मीदवारों की मनमानी उपेक्षा निष्पक्ष विचार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
न्यायिक समीक्षा बनाम राज्य कार्यपालिका का विवेक अधिकार
साविधिक बोर्ड नियुक्तियों में न्यायिक हस्तक्षेप अनुच्छेद 16 और प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों के तहत राज्य सरकार की प्रशासनिक क्षमता का परीक्षण करता है।
शहरी सांविधिक निकाय और जवाबदेही
HIMUDA का गवर्नेंस ढांचा शहरी विकास से जुड़े वैधानिक निकायों को व्यापक राज्य-स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता के आदेशों से जोड़ता है।
राज्य न्यायपालिका पर HPAS के प्रश्न अक्सर कार्यकारी विवेक और वैधानिक भर्ती एवं पदोन्नति (R&P) नियमों के बीच की सीमाओं का परीक्षण करते हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2023HPAS_PRELIMSGS1
Consider the following statements : (1) The sex ratio in the state is 972 females per 1000 males, which is higher than the national average of 940 females per 1000 males. (2) Service is the primary occupation of people in Himachal Pradesh, with over 90% of the population dependent on it for their livelihood. (3) Himachal Pradesh has a per capita income of Rs. 3,58,369, which is higher than the national average. (4) The state has a high Human Development Index (HDI) of 0.707, which is higher than the national average of 0.640. Choose the correct answer from the options given below :
- 2018HPAS_PRELIMSGS1
The Govt. of H.P. has changed the name of 'Kanya Sashaktikaran and Kalyan Board Himachal Pradesh' to that of :