समसामयिकी

पाकिस्तान में संवैधानिक संशोधन और सैन्य आधिपत्य

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक बदलावों को समझना भारत की पड़ोसी नीति के विश्लेषण, सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और उपमहाद्वीप में लोकतांत्रिक संस्थागतकरण तथा शक्तियों के पृथक्करण के विषम प्रक्षेपवक्रों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सारांश

हाल ही में पारित 26वें संशोधन के बाद, पाकिस्तान के संविधान में प्रस्तावित 27वां संशोधन देश के शासन ढांचे के भीतर सेना के अधिकार को औपचारिक रूप से मजबूत करने का प्रयास करता है। इसके माध्यम से नागरिकों—विशेष रूप से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए—पर मुकदमा चलाने हेतु सैन्य अदालतों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने और संभावित रूप से प्रांतीय स्वायत्तता को कम करके शक्ति का केंद्रीकरण करने की उम्मीद है। यह संशोधन सेना के गुप्त प्रभाव से प्रत्यक्ष संवैधानिक नियंत्रण की ओर एक निर्णायक बदलाव का प्रतीक है। यह लोकतांत्रिक गिरावट और संस्थागत असंतुलन भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि सैन्य-प्रभुत्व वाला पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से भारत-विरोधी नीतियों की ओर झुकता रहा है, जिससे सीमा पार आतंकवाद का खतरा बढ़ता है, द्विपक्षीय संबंध जटिल होते हैं और क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होती है।

मुख्य बिंदु

  • विवादित 26वें संशोधन के बाद, जिसने संसद को मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करके न्यायिक स्वतंत्रता में भारी कटौती की थी, पाकिस्तान के सत्तारूढ़ गठबंधन ने 27वें संशोधन का प्रस्ताव दिया है।
  • 27वां संशोधन सैन्य अदालतों को नागरिकों पर मुकदमा चलाने के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जो विशेष रूप से 9 मई के दंगों के बाद राजनीतिक विपक्ष को दबाने के लिए सेना की शक्ति को प्रभावी रूप से संस्थागत बनाता है।
  • यह 18वें संशोधन के कुछ हिस्सों को उलटकर सत्ता के केंद्रीयकरण का प्रयास भी कर सकता है, जिसने पूर्व में पाकिस्तान के प्रांतों को महत्वपूर्ण शक्तियाँ और संसाधन हस्तांतरित किए थे।
  • यह विधायी परिवर्तन पाकिस्तान सेना को एक गुप्त 'पर्दे के पीछे' के पावर ब्रोकर से नागरिक और न्यायिक क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष एवं संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकार रखने वाली संस्था के रूप में परिवर्तित करता है।
  • भारत के लिए, संवैधानिक रूप से सशक्त पाकिस्तानी सेना का अर्थ है अपने दबदबे को उचित ठहराने के लिए निरंतर भारत-विरोधी रुख, द्विपक्षीय संवाद में लंबे समय तक गतिरोध, और LoC पर सीमा पार आतंकवाद का निरंतर खतरा।

महत्वपूर्ण शब्द

27वां संशोधन (पाकिस्तान)

वर्ष 2025 का एक संवैधानिक संशोधन जो Army Chief के अधीन एक एकीकृत कमान (unified command) बनाकर और Supreme Court के क्षेत्राधिकार को दरकिनार करने के लिए एक नए न्यायालय की स्थापना करके सैन्य सर्वोच्चता को औपचारिक रूप देता है।

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GS-II (भारत और उसके पड़ोसी) और (संविधानों की तुलना); लोकतांत्रिक गिरावट (democratic backsliding) और क्षेत्रीय स्थिरता की समझ का परीक्षण करता है।

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26वां संशोधन (पाकिस्तान)

एक 2024 का सुधार जिसने न्यायिक नियुक्तियों में बदलाव किया, मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल को तीन साल तक सीमित किया, और संसदीय समितियों के माध्यम से न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभाव को बढ़ाया।

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GS-II (संविधानों की तुलना); पड़ोसी देशों में न्यायिक स्वतंत्रता से कार्यपालिका-विधायिका के वर्चस्व की ओर हो रहे बदलाव को प्रदर्शित करता है।

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18वां संशोधन (पाकिस्तान)

2010 का एक ऐतिहासिक सुधार जिसने संसदीय लोकतंत्र को बहाल किया और पाकिस्तान के प्रांतों को महत्वपूर्ण विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की।

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GS-II (संविधानों की तुलना); इस क्षेत्र में संघवाद और लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण के लिए एक ऐतिहासिक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है।

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संघीय संवैधानिक न्यायालय (पाकिस्तान)

संवैधानिक मामलों को संभालने के लिए स्थापित एक नया न्यायिक निकाय, जो प्रभावी रूप से संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को समाप्त करता है।

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GS-II (संविधानों की तुलना); शक्तियों के पृथक्करण में संरचनात्मक परिवर्तनों और न्यायिक समीक्षा के क्षरण को रेखांकित करता है।

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चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF)

2025 में बनाया गया एक एकीकृत सैन्य कमान पद, जो स्थायी रूप से थल सेना प्रमुख (Army Chief) के पास रहेगा और उन्हें नौसेना तथा वायु सेना पर सर्वोच्च कमान प्रदान करेगा।

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GS-II (पड़ोसी संबंध) और GS-III (सुरक्षा); सैन्य-नेतृत्व वाले शासन के औपचारिकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है।

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नागरिक-सैन्य संबंध

चुने हुए नेताओं और सशस्त्र बलों के बीच सत्ता समीकरण; पाकिस्तान में, हालिया संशोधनों ने इसे 'हाइब्रिड' से औपचारिक सैन्य प्रभुत्व में स्थानांतरित कर दिया है।

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GS-II (भारत और इसके पड़ोसी); पाकिस्तान की विदेश नीति के कारकों और सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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सैन्य अदालतें (पाकिस्तान)

सशस्त्र बलों द्वारा संचालित ट्रिब्यूनल (Tribunals); हालिया संशोधनों का उद्देश्य उन्हें नागरिकों पर मुकदमा चलाने के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना है, जो अक्सर राजनीतिक असंतुष्टों को निशाना बनाते हैं।

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GS-II (भारत पर पड़ोसियों की नीतियों का प्रभाव); मानवाधिकार संबंधी चिंताओं और नागरिक कानूनी व्यवस्था के क्षरण का विश्लेषण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

अनुच्छेद 34 के तहत, भारतीय सैन्य अदालतों को नागरिकों पर राजद्रोह और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए मुकदमा चलाने हेतु स्थायी रूप से सशक्त बनाया गया है।

अनुच्छेद 34 केवल तभी मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है जब मार्शल लॉ लागू हो। भारत में शांति काल के दौरान सैन्य अदालतों में नागरिक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर मुकदमा चलाने का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Constitution

भारतीय संविधान न्यायिक स्वतंत्रता को कार्यपालिका के नियंत्रण से किस प्रकार सुरक्षित रखता है?

  • मूल संरचना का सिद्धांत: संसद को न्यायिक स्वतंत्रता और संघवाद सहित संविधान की मूल विशेषताओं को बदलने से रोकता है, जिससे विधायी शक्ति पर एक कड़ी सीमा स्थापित होती है।
  • कोलेजियम प्रणाली: 'थ्री जजेज केसेस' (Three Judges Cases) के माध्यम से विकसित, जो नियुक्तियों में न्यायिक प्रधानता सुनिश्चित करता है और सुप्रीम कोर्ट को सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाता है।
  • अनुच्छेद 50: राज्य की नीति का एक निदेशक तत्व जो स्पष्ट रूप से राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।
Polity - Fundamental Rights

भारत में सैन्य प्राधिकरण और मार्शल लॉ के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 34: संसद को उन क्षेत्रों में व्यवस्था बहाल करने के लिए किए गए कार्यों हेतु सरकारी सेवकों को सुरक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है जहाँ मार्शल लॉ लागू है, जिससे मौलिक अधिकार अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हो जाते हैं।
  • नागरिक सर्वोच्चता: राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं (अनुच्छेद 53), जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सैन्य बल पूरी तरह से निर्वाचित नागरिक सत्ता के अधीन रहे।
  • शांति काल में सैन्य अदालतें नहीं: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सैन्य कर्मियों के सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करते हैं, लेकिन सैन्य अदालतें शांतिकाल के दौरान नागरिक या राजनीतिक अपराधों के लिए नागरिकों पर मुकदमा नहीं चला सकतीं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • लोकतांत्रिक घाटा और छद्म युद्ध

    जैसे-जैसे पाकिस्तान सैन्य शक्ति का केंद्रीकरण कर रहा है और नागरिक निगरानी पर अंकुश लगा रहा है, ऐतिहासिक रूप से इसका संबंध भारत-विरोधी बयानबाजी, छद्म युद्ध और LoC पर अस्थिरता में वृद्धि से रहा है, ताकि सेना के घरेलू वर्चस्व को उचित ठहराया जा सके।

  • सुरक्षा कवच के रूप में बुनियादी ढांचा

    पाकिस्तान के हालिया संशोधन भारत के 'मूल संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं, जो प्रभावी रूप से संसदीय बहुमत को न्यायिक स्वतंत्रता या संघीय ढांचे के क्षरण से रोकता है।

GS-2 मुख्य परीक्षा में भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक सुरक्षा उपायों और पड़ोसी देशों में लोकतांत्रिक क्षरण (democratic decay) की तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 3

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  • 2016MainsGS2

    Increasing cross-border terrorist attacks in India and growing interference in the internal affairs of several member-states by Pakistan are not conducive for the future of SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)." Explain with suitable examples.

  • 2024MainsGS3

    India has a long and troubled border with China and Pakistan fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Programme (BADP) and Border Infrastructure and Management (BIM) Scheme.

  • 2020MainsGS2

    Judicial Legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context justify the filing of large number of public interest petitions praying for issuing guidelines to executive authorities.