भोपाल गैस त्रासदी जहरीला कचरा निपटान और न्यायिक रुख
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
जहरीले और खतरनाक कचरे का सुरक्षित निपटान एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है, जिससे GS Paper 3 (पर्यावरण और आपदा प्रबंधन) में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में विशेषज्ञ संस्थानों (NEERI, CPCB) की भागीदारी भारत में प्रदूषण नियंत्रण के संस्थागत ढांचे को रेखांकित करती है, जो प्रीलिम्स और मेन्स के लिए प्रासंगिक है। भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक आपदाओं के दीर्घकालिक पर्यावरणीय परिणाम आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण केस स्टडीज के रूप में भी कार्य करते हैं।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के उत्तरजीवियों की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जो 346 मीट्रिक टन विषाक्त अपशिष्ट को जलाने (incineration) की अनुमति देता है। उच्च न्यायालय ने भोपाल स्थित बंद पड़े यूनियन कार्बाइड संयंत्र से इस खतरनाक अपशिष्ट को पीथमपुर स्थित एक निपटान सुविधा में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी थी। यह निर्णय NEERI, NGRI और CPCB जैसे प्रमुख पर्यावरणीय निकायों के प्रमुखों वाली एक तकनीकी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने इस कदम का विरोध करते हुए अपशिष्ट की अत्यधिक विषाक्तता और पीथमपुर में पहले से ही मौजूद उच्च प्रदूषण स्तरों का उल्लेख किया है।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी स्थल से 346 मीट्रिक टन जहरीले कचरे के स्थानांतरण और भस्मीकरण (incineration) पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया।
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर, धार जिले के पीथमपुर स्थित एक केंद्र में इस खतरनाक कचरे के निपटान की अनुमति दी थी।
- तकनीकी समिति में NEERI, NGRI और CPCB के निदेशक शामिल थे, जिन्होंने कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी (CHWTSDF) में भस्मीकरण विधि को मंजूरी दी।
- याचिकाकर्ताओं ने कचरे की अत्यधिक विषाक्तता और प्रस्तावित पीथमपुर निपटान स्थल पर मौजूदा गंभीर प्रदूषण स्तरों का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया।
महत्वपूर्ण शब्द
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन, जिसे 1974 में वायु और जल प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण करने तथा राज्य बोर्डों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS पेपर II (सांविधिक निकाय) और GS पेपर III (पर्यावरण); प्रदूषण मानकों और नियामक प्रवर्तन पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI)
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक घटक प्रयोगशाला जो पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान के लिए समर्पित है, और अक्सर न्यायालय द्वारा अनिवार्य पर्यावरणीय मूल्यांकनों के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान एवं तकनीक / पर्यावरण); औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण में तकनीकी समाधानों के लिए महत्वपूर्ण।
यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL)
यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी जिसने भोपाल कीटनाशक संयंत्र का संचालन किया था; यह 1984 की त्रासदी के बाद कॉर्पोरेट दायित्व (corporate liability) पर कानूनी और नैतिक बहसों के केंद्र में है।
UPSC context
GS पेपर III (आपदा प्रबंधन) और GS पेपर IV (नीतिशास्त्र); औद्योगिक सुरक्षा और कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व के लिए केस स्टडी।
भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन (BGPMUS)
1984 की भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों के लिए कानूनी मुआवजे, चिकित्सा राहत और पुनर्वास की मांग करने हेतु 1986 में गठित पीड़ितों के नेतृत्व वाला एक वकालत समूह।
UPSC context
GS पेपर II (NGOs/नागरिक समाज की भूमिका); पर्यावरणीय और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में संगठित वकालत के प्रभाव को दर्शाता है।
राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (NGRI)
CSIR का एक शोध संस्थान जो भू-विज्ञान (geosciences) में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें भूजल अन्वेषण और उप-सतही सुरक्षा शामिल है, जिसका उपयोग खतरनाक अपशिष्ट निपटान स्थलों की पर्यावरणीय स्थिरता के आकलन में किया जाता है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण); आपदा और अपशिष्ट प्रबंधन में भूगर्भीय और उपसतह प्रभाव आकलन के लिए प्रासंगिक।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण, जो अक्सर जटिल पर्यावरणीय और औद्योगिक आपदा मुकदमों के न्यायनिर्णयन के लिए 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) और 'एहतियाती सिद्धांत' (Precautionary Principle) का आह्वान करता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); जनहित याचिका (PIL) और स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है।
CPCB वास्तव में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित किया गया था। यह केवल EPA 1986 से अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को शासित करने वाला वैधानिक ढांचा क्या है?
- मूल अधिनियम: इसका गठन जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत एक सांविधिक संगठन के रूप में किया गया था।
- अतिरिक्त शक्तियाँ: इसे बाद में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए थे।
- सलाहकार भूमिका: यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ प्रदान करता है।
खतरनाक अपशिष्ट निपटान के प्रमुख तरीके क्या हैं और उनके पर्यावरणीय जोखिम क्या हैं?
- भस्मीकरण: उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों को जलाना; यदि निकास गैसों (exhaust gases) को उचित रूप से साफ (scrubbed) नहीं किया जाता है, तो इससे जहरीले डाइऑक्सिन और फ्यूरान के उत्सर्जन का जोखिम रहता है।
- सुरक्षित लैंडफिल: भारी इंजीनियरिंग और लाइनर युक्त गड्ढों में कचरे को दफनाना। यदि जहरीला लीचेट (toxic leachate) लाइनर से बाहर निकलता है, तो इससे भूजल संदूषण (groundwater contamination) का दीर्घकालिक जोखिम बना रहता है।
- बायोरेमेडिएशन: विषाक्त रसायनों को कम विषाक्त रूपों में अपघटित करने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना। यह पर्यावरणीय रूप से अधिक सुरक्षित है लेकिन अक्सर बड़े औद्योगिक रिसाव के लिए बहुत धीमा होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पूर्ण दायित्व का विकास
भोपाल त्रासदी ने 'Strict Liability' (कठोर दायित्व) सिद्धांत की कमियों को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के ओलियम गैस रिसाव मामले के दौरान 'Absolute Liability' (पूर्ण दायित्व) सिद्धांत (खतरनाक उद्योगों के लिए कोई अपवाद नहीं) को स्थापित किया।
भस्मीकरण और स्टॉकहोम कन्वेंशन
क्लोरीनयुक्त खतरनाक अपशिष्ट के अनुचित भस्मीकरण से डाइऑक्सिन और फ्यूरान उत्पन्न हो सकते हैं। ये अत्यधिक विषैले स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POPs) हैं, जिन्हें स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत वैश्विक स्तर पर कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
2026 में विशिष्ट पर्यावरणीय निकायों (CPCB, NEERI, NGRI) को उनके संबंधित मंत्रालयों या स्थापना अधिनियमों से जोड़ने वाले 'सुमेलित युग्म' (matched-pair) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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What are the impediments in disposing the huge quantities of discarded solid wastes which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic wastes that have been accumulating in our habitable environment?
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How is the National Green Tribunal (NGT) different from the Central Pollution Control Board (CPCB)? 1. The NGT has been established by an Act whereas the CPCB has been created by an executive order of the Government. 2. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells, and aims to improve the quality of air in the country. Which of the statements given above is/are correct?
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