मध्य प्रदेश ने 124 कैदियों की सजा कम करने को मंजूरी दी
स्रोत:newsonair ↗

क्यों मायने रखता है
यह कैदियों की सजा के संबंध में राज्य सरकारों और राज्यपालों को प्राप्त परिहार की कार्यकारी शक्ति पर प्रकाश डालता है, जो सीधे तौर पर संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 72 और 161) और राज्य के पाठ्यक्रम में शासन व्यवस्था के विषयों से संबंधित है।
सारांश
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 124 पात्र कैदियों की समय पूर्व रिहाई या उनकी सजा में कटौती की घोषणा की है। इसमें जेल में बिताए गए समय के दौरान उनके अच्छे आचरण के आधार पर, 118 उम्रकैदियों की पूर्ण रिहाई और छह अन्य के लिए विशेष परिहार (remission) शामिल है।
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 124 पात्र कैदियों की सजा में छूट या समय से पूर्व रिहाई को मंजूरी दे दी है।
- कुल में से, आजीवन कारावास की सजा काट रहे 118 कैदियों को जेल में अच्छे आचरण के आधार पर पूरी तरह से रिहा किया जाएगा।
- शेष छह पात्र कैदियों को उनकी सजा में विशेष परिहार प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण शब्द
कारागार प्रशासन (राज्य सूची)
जेलों पर राज्य का अनन्य विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र, जिसे सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य दैनिक जेल संचालन का प्रबंधन करते हैं और अपनी अलग जेल नियमावली (प्रिज़न मैनुअल) निर्धारित करते हैं।
UPSC context
GS Paper 2 (Polity)। स्पष्ट करता है कि केंद्रीय परामर्शों के बावजूद जेल सुधार और रिहाई की नीतियां राज्य-दर-राज्य क्यों भिन्न हैं।
राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां (अनुच्छेद 161)
एक संवैधानिक प्रावधान जो राज्य के राज्यपाल को राज्य के कानूनों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सजा को क्षमा करने, प्रविलंबन (reprieve), विराम (respite), परिहार (remit) या लघुकरण (commute) करने की शक्ति प्रदान करता है।
UPSC context
GS Paper 2 (कार्यकारी शक्तियां)। राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों बनाम राष्ट्रपति की शक्तियों (अनुच्छेद 72) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सजा का परिहार
सजा के मूल चरित्र को बदले बिना या मूल दोषसिद्धि को मिटाए बिना कारावास की सजा की अवधि को कम करना। इसे अक्सर अच्छे व्यवहार के लिए प्रदान किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था/न्यायपालिका)। समय-पूर्व रिहाई नीतियों और आपराधिक न्याय सुधार पर प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक।
सजा का लघुकरण
किसी अधिक कठोर दंड के स्थान पर कम कठोर दंड देना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था)। परिहार/क्षमादान (Remission/Pardon) से भिन्न; कार्यकारी शक्तियों के संबंध में MCQs में आमतौर पर पूछा जाता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यपाल के पास अनुच्छेद 161 के तहत आजीवन कारावास के दोषियों को पूर्ण परिहार प्रदान करने की पूर्ण विवेकाधीन शक्ति है।
राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति विवेकाधीन नहीं है; इसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता होती है और यह वैधानिक न्यूनतम के अधीन है।
संबंधित अवधारणाएँ
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां किस प्रकार भिन्न हैं?
- मृत्युदंड: केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। राज्यपाल केवल मृत्युदंड को निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं।
- कोर्ट मार्शल: राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं; राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है।
- कानून का दायरा: राष्ट्रपति की शक्ति संघ के कानूनों के विरुद्ध अपराधों पर लागू होती है, जबकि राज्यपाल की शक्ति राज्य के कानूनों के विरुद्ध अपराधों पर लागू होती है।
अनुच्छेद 72 और 161 के तहत कार्यकारी क्षमादान के प्रमुख शब्द क्या हैं?
- लघुकरण: कठोर दंड को हल्के रूप में बदलना (जैसे, सश्रम कारावास को साधारण कारावास में बदलना)।
- परिहार: इसके मूल चरित्र को बदले बिना सजा की अवधि को कम करता है।
- विराम: विशेष तथ्यों (जैसे, शारीरिक विकलांगता, गर्भावस्था) के कारण मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा प्रदान करना।
अंतर-विषय पैटर्न
परिहार की सीमाएं और न्यायिक समीक्षा
परिहार (remission) शक्तियों का अक्सर SC के हालिया निर्णयों (जैसे, बिल्किस बानो मामला) के आलोक में परीक्षण किया जाता है, जो इस बात पर बल देते हैं कि परिहार के लिए "समुचित सरकार" (appropriate government) वह है जहाँ अपराधी को सजा सुनाई गई थी।
कारागार सुधार + राज्य सूची की गतिशीलता
इसे मॉडल कारागार अधिनियम, 2023 से जोड़ें। हालांकि कारागार पूरी तरह से राज्य सूची (प्रविष्टि 4, सूची II) के अंतर्गत आते हैं, फिर भी केंद्र एकसमान सुधार के लिए मॉडल कानून को बढ़ावा दे रहा है।
राज्यपाल की अनुच्छेद 161 के तहत संवैधानिक शक्तियों और BNSS 2023 की वैधानिक परिहार सीमाओं के बीच तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
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From which Article does the President of India derive his/her pardoning power?
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Under which Article of the Constitution of India, the Governor has the power to promulgate ordinances during recess of Legislature?
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Chairperson and Members of the State Human Rights Commission are appointed by